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हाईकोर्ट ने विभागीय आदेश को किया निरस्त
ग्वालियर | 21 दिसंबर 2025
सेवा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने विभाग द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण और प्रक्रिया के जारी किया गया आदेश कानूनन टिकाऊ नहीं है।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विभाग द्वारा एकतरफा आदेश जारी कर सेवा से संबंधित लाभों को प्रभावित किया गया, जबकि इससे पूर्व न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि विभागीय आदेश में नियमों का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी कर कोई भी प्रशासनिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने विभागीय आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुरूप पुनः निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
कानूनी पहलू
- विभागीय आदेशों में प्रक्रिया का पालन आवश्यक
- बिना सुनवाई आदेश पारित करना अनुचित
- सेवा मामलों में प्राकृतिक न्याय लागू
स्रोत
स्थानीय समाचार / न्यायालयीन रिपोर्ट