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इंक्रीमेंट स्कीम का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा: हाईकोर्ट
ग्वालियर | 11 अक्टूबर 2025
इंक्रीमेंट से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्णय देते हुए कहा कि स्कीम का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने विभाग द्वारा जारी रिकवरी आदेश को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से की गई वसूली न्यायसंगत नहीं है।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि विभाग ने पूर्व में लागू इंक्रीमेंट स्कीम के तहत भुगतान किया था, लेकिन बाद में उसे गलत बताते हुए कर्मचारियों से रिकवरी के आदेश जारी कर दिए गए। याचिकाकर्ता ने रिकवरी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि संबंधित स्कीम वर्ष 1979 से लागू है और समय-समय पर उसमें संशोधन भी किए गए हैं। विभाग द्वारा दी गई राशि नियमों के तहत थी और कर्मचारियों की ओर से किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दी गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब योजना विधिवत लागू है और कर्मचारियों को उसका लाभ दिया गया है, तो बाद में उसे गलत बताकर वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने रिकवरी आदेश को निरस्त करते हुए विभाग को निर्देश दिए कि कर्मचारियों को योजना का लाभ दिया जाए।
कानूनी पहलू
- वैध स्कीम का लाभ रोका नहीं जा सकता
- बिना गलती के कर्मचारियों से वसूली अनुचित
- विभागीय आदेश कानून के अनुरूप होने चाहिए
स्रोत
दैनिक भास्कर, ग्वालियर संस्करण