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रिटायर्ड कर्मचारी से वसूली को हाईकोर्ट ने माना अवैध
ग्वालियर | 27 अप्रैल 2025
रिटायर हो चुके कर्मचारी से बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के की गई राशि वसूली को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है। कोर्ट ने विभाग द्वारा जारी वसूली आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी से इस प्रकार की वसूली कानूनन उचित नहीं है, विशेषकर तब जब कर्मचारी की ओर से किसी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति नहीं पाई गई हो।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क रखा गया कि विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद एकतरफा आदेश जारी कर राशि वसूली की जा रही है, जबकि संबंधित भुगतान विभागीय त्रुटि के कारण किया गया था। याचिकाकर्ता को न तो कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई वसूली न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे में उनसे वसूली करना अनुचित है।
हाईकोर्ट ने वसूली आदेश को निरस्त करते हुए यदि कोई राशि वसूल की गई हो तो उसे लौटाने के निर्देश भी दिए।
कानूनी पक्ष
- रिटायरमेंट के बाद वसूली के लिए उचित प्रक्रिया आवश्यक
- बिना नोटिस व सुनवाई वसूली नहीं की जा सकती
- विभागीय गलती का भार कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता
स्रोत
दैनिक भास्कर, ग्वालियर संस्करण