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कस्टमर से अतिरिक्त राशि वसूलने पर रेस्टोरेंट पर कंज़्यूमर फोरम का जुर्माना
ग्वालियर | 12 फ़रवरी 2024
कस्टमर से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने के मामले में कंज़्यूमर फोरम ने रेस्टोरेंट प्रबंधन को दोषी माना है। फोरम ने कहा कि ग्राहक से अधिक मूल्य वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।
मामले में शिकायतकर्ता ने फोरम को बताया कि रेस्टोरेंट में भोजन करने के दौरान निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली गई। शिकायतकर्ता द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
सुनवाई के दौरान फोरम ने पाया कि बिल में ली गई राशि निर्धारित दरों के अनुरूप नहीं थी। फोरम ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।
कंज़्यूमर फोरम ने रेस्टोरेंट को अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने और शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न करने की चेतावनी भी दी।
कानूनी पहलू
- निर्धारित दर से अधिक वसूली अनुचित
- उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण आवश्यक
- सेवा में कमी पर फोरम हस्तक्षेप कर सकता है
स्रोत
दैनिक भास्कर / स्थानीय समाचार