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दुष्कर्म के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
ग्वालियर | 11 फ़रवरी 2024
दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की है। आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।
मामले के अनुसार, फरियादिया द्वारा आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया था। आरोपी की ओर से कोर्ट में यह तर्क रखा गया कि लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से विवादित हैं तथा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
कोर्ट ने निर्धारित शर्तों के पालन पर आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की।
कानूनी पहलू
- गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत का प्रावधान
- जांच में सहयोग आवश्यक
- शर्तों के उल्लंघन पर जमानत निरस्त हो सकती है
स्रोत
दैनिक भास्कर, ग्वालियर संस्करण